इनकम टैक्स फाइल के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएंगे
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न अब बहुत आसान हो गया है। अब आप खुद से कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। यह वेबसाइट आपको हर स्टेप पर गाइड करेगी। आज हम आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए स्टेप टू स्टेप जानकारी दे रहे है
सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूं उस वेबसाइट पर जाएंगे जोक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है
जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल लगाते हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाएंगे यह साइट नीचे दी गई है
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
देखो दोस्तों क्या होता है कि जब हम पहली बार ऑनलाइन रिटर्न फाइल भर रहे हैं तो आपको यह करना होगा आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूजर आईडी क्रिएट करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक एक्टिव ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर है और इसे सही तरीके से फीड करें। यहां पर आपकी ईमेल ID बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईमेल id फ्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जानकारी को सेट करेगा आपकी मेल आईडी अहम है । ईमेल के जरिए भेजे गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके और मोबाइल पर आए वन टाइम पासवर्ड को देकर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा।
अगर आपने खुद को पहले से रजिस्टर कराया हुआ है तो रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करें। अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो आप कस्टमर केयर टैब पर क्लिक करके हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं और कस्टमर केयर सेंटर को कॉल कर सकते हैं।
लॉग इन टैब पर क्लिक करें
लॉग इन टैब पर क्लिक करें
इसके बाद आपको लॉग इन टैब पर क्लिक करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और कैपचा कोड फीड करें। साइन इन के लिए लॉग इन बटन पर क्लिक करें। साइन इन करने के बाद आपका अकाउंट डैशबोर्ड खुलेगा। ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिपेयर एंड सबमिट ITR ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें।
सेलेक्ट करें अपना फॉर्म
अगले स्टेप के तौर पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें । यहां पर आप अपना एड्रेस पैन डाटाबेस से ले सकते हैं। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि क्या आप अपना रिटर्न डिजिटली साइन करना चाहते हैं। यस सेलेक्ट करने पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसे आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर्ड कराना होगा।
सबमिट बटन पर करें क्लिक
सबमिट बटन पर क्लिक करें और वेबसाइट आपको सेलेकट किए गए फॉर्म को भरने के लिए पेज पर ले जाएगी। ITR फॉर्म भरना शुरू करने से पहले आपको फॉर्म की शुरुआत में दी गई जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है।
फिल करें जरूरी इन्फॉर्मेशन
इसके बाद आपको अलग अलग टैब में जरूरी इन्फार्मेशन जैसे जनरल इन्फार्मेशन, इनकम डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स और भुगतान किया गया टैक्स भरनी होगी। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म में जितनी टैक्स देनदारी आप पर दिखाई जा रही वह आपकी कैलकुलेशन से मैच करती है।
फॉर्म सबमिट करने से पहले दोबारा करें चेक
रिटर्न सबमिट करने से पहले आप फीड किए डाटा को सेव करके दोबारा चेक कर लें जिससे किसी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका ITR अपलोड हो जाएगा और आपसे अपना रिटर्न वेरीफाई करने को कहा जाएगा।
वेरीफाई करें अपना ITR
अगर आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको अपना ITR सबमिट करते समय इसे अपलोड करने को कहा जाएगा। एक बार डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने और ITR सबमिट करने के बाद ITR फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके बाद आगे कियी वेरीफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको अकनॉलेजमेंट सीपीसी, बेंलगुरू को भेजने की जरूरत नहीं है।
डिजिटल सिग्नेचर के बिना ऐसे करे वेरीफाई
अगर आपने रिटर्न फाइल करते हुए डिजिटल सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है तो आप आधार ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड के जरिए रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ITR v की साइन की गई कॉपी को रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर सीपीसी, बेंगलुरू भेज कर वेरीफाई कर सकते हैं।
ईटीआर फाइलों में अक्सर होती है यह गलतियां
नाम पता का वितरण गलत
आयकर रिटर्न फाइल करते समय हुए नाम पता और आधार कार्ड नंबर जैसे विवरणों का सटीक होना अनिवार्य है इसमें अक्सर मामूली भूल हो जाती है और लोग गलत विवरण दर्ज कर लेते हैं इसलिए नाम पता कर की राशि बैंक संख्या और अनिवार्य वितरण सावधानी से दे और दोबारा जाँच ले।एक मामूली गलती से आप राय आयकर रिफंड लेने से चूक जाएंगे यह रिटर्न फाइल करने के बाद इस में त्रुटि रह जाती है तो आयकर विभाग संशोधित करने का अवसर देता है
फॉर्म 26 एएस का सत्यापन नही
ं अपने नियोजक का या जो भी आमदनी के स्रोत से कर काटता है उसे हमेशा सही पहनने यदि आप अपने नियोजक का वाले फार्म 16a का टेन या पेन के वितरण गलत है तो आपको ट टीडीएस जमा होने का लाभ नहीं मिलेगा इसलिए 26 एएस की जांच करें इसे पता चलेगा टैक्स सरकार के खाते में ही जमा हैं।
डिडक्शन के दावे करने से चुकना
आयकर सेक्शन 80 सी के तहत कोई निवेश टैक्स छूट के प्रावधान किए हैं आप ppaf इंश्योरेंस ईएलएसएस में किए हुए राशि पर 15.5लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं इसीलिए जो भी डिडक्शन मान्य है उसके आरटीआर में दर्द करें यदि रिटर्न फाइल करते हुए इसमें दावे नहीं करते हैं तो विभाग इन्हें नही स्वीकारेगा
सभी आयोग की घोषणा करे
सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय की घोषणा करें जिनमें कोई आयकर मुक्त हो लॉटरी है मकान बेचने से प्राप्त आय की भी घोषणा करें लोग अक्सर दुविधा में डिफेक्ट और रिकरिंग डिपॉजिट को आयकर से मुक्त मान लेंगे
समय से फर्म को सत्यापित कर नहीं भेजना
आयकर रिटर्न फाइल करते हुए आपसे रिटर्न पर डिजिटल हस्ताक्षर करने को कहा जाता है यदि आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो भारतीय सरकार ने आपको यह विकल्प दिया है कि आप आरटीआर पांच विविध हस्ताक्षर करके सेटेलाइट प्रोसेसिंग सेंटर पीसीसी बेंगलुरु भेज दे आरटीआर फाइव रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर केवल साधारण डाक के स्पीड पोस्ट से भेज दे कभी-कभी यह है कि उपरोक्त समय सीमा के अंदर आपको रिटर्न फाइल का ऑनलाइन सत्यापन कर दे ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि आप रिटर्न फाइल की ही नहीं इसलिए आरटीआई सत्यापन नहीं करने की भूल ना करें
सिर्फ कर योग्य आय नहीं बताएं
आयकर रिटर्न भरते समय टैक्सेबल इनकम की जगह ग्रोथ इन कम करने की गलती अक्सर करदाता कर देते हैं ऐसा फॉर्म 16 में टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस इनकम में कंफ्यूजन होने से होता है इससे बचने के लिए 6 के कॉलम मैच है में दिया हुआ इनकमिंग मैं दीवानी