कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) में अब आप समय से पहले अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक रेशियो (अनुपात) तय किया गया है। आपको रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालने की अनुमति दी गई है।
अब कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते आपकी वित्तयी स्थिति खराब हो गई है तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा मकान बनाने, बच्चों की पढ़ाई, शादी विवाह के लिए भी PF का पैसा निकाल सकते हैं। यहां तक कि अगर नौकरी भी छूट जाए तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं।
PF का पैसा निकालने के निकालने के नियम
बेरोजगारी : EPF के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने या छूटने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने ईपीएफ से अधिकतम 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। 2 महीना से ज्यादा बेरोजगार होने पर बची हुई 25 फीसदी रकम निकाल सकता है।
रिटायरमेंट: कर्मचारी की उम्र 54 साल पूरी करने के बाद या रिटायरमेंट के एक साल पहले अपने PF का पैसा 90 फीसदी निकाल सकता है।
बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह : बच्चों की शादी विवाह या उनकी पढ़ाई के लिए ब्याज के साथ अपने हिस्से का 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए शर्त ये है कि कर्मचारी ने EPFO की सदस्यता 7 साल पूरी कर ली हो।
दिव्यांग (Handicapped): दिव्यांग लोगों को PF का पैसा निकालने की मंजरूरी दी गई है। ताकि वो उपकरण खरीद सकें।
इलाज: कोई भी कर्मचारी अपने परिवार में किसी के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए निकाल सकता है। या जिनता भी उसका योगदान है उतना निकाल सकता है। इसके लिए उसे अपनी कंपनी और डॉक्टर के हस्ताक्षर किया हुआ एक सार्टिफिकेट जमा करना होगा।
घर खरीदना: कर्मचारी घर खरीदने या घर बनाने के लिए प्लाट खरीदने के लिए अपने PF फंड से रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा वह PF के मंथली कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होम लोन की EMI चुकाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए उसको 10 साल मेंबरशिप पूरी करनी होगी।
जानिए ऑनलाइन कैसे निकालें रकम
आपको EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ में जाना होगा। इसके बाद आपको अपना Universal Account Number (UAN) नंबर और पासवर्ड डालकर लॉंगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हों तो फिर से इसे जेनरेट किया जा सकता है। इसके लिए आपके UAN अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद दोबारा बन जाएगा।
1. UAN Active होना चाहिए।
2. UAN सक्रिय होने के बाद आपको PF खाते के पैसे जांचने चाहिए जिसके लिए आप ऑनलाइन PF के पैसे कैसे देखें पोस्ट को पढ़कर PF Balance को देख सकते हैं।
3. आपके UAN Account की KYC Update होनी चाहिए।
KYC अर्थात आपके UAN Account में Aadhar Card, Pan Card, Bank Details आदि Link और Verify होना चाहिए।
यदि आपके Account में KYC Update नही है तो आप UAN Account में login करके KYC की जानकरी जोड़ सकते है।
4. UAN Account में आपका सक्रिय Mobile Number जुड़ा होना चाहिए।
यदि आपके UAN खाते में Mobile Number नही जुड़ा है तो आप UAN Account में Login करके Mobile Number जोड़ सकते हैं।
5. PF का पूरा पैसा निकालने के लिए आपके UAN Account में Date of joining (DOJ) और Date Of Exit (DOE) का दर्ज होना बहुत जरूरी है इसके बिना आप PF का पूरा पैसा नही निकाल सकते हैं।
यदि आपके UAN खाते में Date Of Exit और Date of joining दर्ज नहीं है तो आप Employer से सम्पर्क करके Date Of Joining और Date Of Exit को UAN खाते में जुड़वा सकता है।
जैसे ही ऊपर दी गयी समस्त चीजे आपके UAN खाते में ठीक हो जाती है आप अपने PF के पैसे को आसानी से निकाल सकते है।
PF कैसे निकाले?
जैसा की मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ PF के पैसे निकालना बहुत आसान है इसके लिए आपको सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के जरूरत होती है जो आप नीचे के स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से भर सकते है।
Step#1. सबसे पहले आपको EPFO की Official Website पर जाकर UAN और Password के द्वारा PF खाते में Login करना होता है।
जैसा आप नीचे की फोटो में देख सकते है।
Step#2. UAN खाते में Login करने के बाद Online Services विकल्प पर Click करने के बाद Claim (Form 31,19 & 10C) पर click करना है।
स्क्रीनशॉट को देखेStep#5. अब नए पेज पर आपको अपना Mobile नंबर, UAN आदि जानकरी मिलेगी और नीचे आपको Claim विकल्प का चुनाव करना है।
यहां आपके पास PF Claim करने के तीन विकल्प होते हैं।
- Form 31
- Form 19
- Form 10c
Form 31 : यदि आप काम कर रहे है और आपको किसी कार्य के लिए पैसों की जरूरत है तो आप Form 31 भरकर Advance में कुछ पैसे निकाल सकते हैं। Online PF निकलने के लिए नियम व शर्ते-
जितने पैसे आपकी Salary के द्वारा EPF में जमा हुए है आप सिर्फ उतने ही पैसे इस form से निकल सकते है Pension और Employer के सहयोग वाले पैसों को इस Form के द्वारा नही निकाला जा सकता हैं।
ऑनलाइन PF form भरने के लिए आपको UNA नंबर को एक्टिवेट करना होगा। क्योंकि प्रत्येक कंपनी ने EPF
निकलने वाले व्यक्ति के लिए UNA नम्बर एक्टिवेट करना अनिवार्य कर दिया है।
यदि
आप अपना UNA नम्बर एक्टिवेट करने जा रहे है
तो आपके UNA नंबर के साथ आपके
मोबाइल नंबर का लिंक होना
जरूरी है।
इसके
अलावा आपके UNA number से आपका आधार
कार्ड का लिंक होना
भी जरूरी है। यदि आधार कार्ड UNA से लिंक नही
है तो आपको अपना
आधार कार्ड UNA से लिंक करना
होगा।
आप
जिस कंपनी या विभाग में
जॉब कर रहे है
उसे छोड़े हुए आपको 2 महीने या उससे अधिक
समय होने के बाद ही
आप PF का पैसा निकाल
सकते हैं।
और
अगर अपने अपनी जॉब के 5 साल पूरे नही किये है और आप
EPF निकलना चाहते हैं तो आपके लिए
पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
कंपनी
द्वारा कटे गए EPF को प्राप्त करने
के लिए आपके पास बैंक एकाउंट नंबर तथा बैंक का IFCE Code का EPFO database में एड होना अनिवार्य
है।
आवेदकर्ता
जिस प्रिवेट या सरकारी कंपनी
में नौकरी कर रहा है
उससे सर्विस करते हुए के कम से
कम 6 महा हो जाने चाहिए।
यदि
अभी तक अपने EPF मेंबरशिप
में 10 साल पूरे नही किये हैं तो आपको PF समय
आने पर ही प्राप्त
PF online status कैसे
चेक करें-
PF online फॉर्म
भरने के बाद यदि
आप PF status online चेक करना चाहते हैं तो आप नीचे
दिए गए स्टेप्स को
फॉलो कर सकते हैं।
Step1. इसके
लिए आपको UAN की बेबसाइट पर
विजिट करना होगा। यहाँ आपको अपने UNA नंबर और पासवर्ड के
साथ लॉगिन करना होगा।
Step3. UNA की
वेबसाइट के होम पेज
पर पहुँचने के बाद आपको
ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर
क्लिक करना है। इसमें आपको कई ऑप्शन मिल
जायेंगे।
Step4. इन
सभी ऑप्शन में से आपको चेक
क्लेम स्टेटस के ऑप्शन पर
क्लिक करना है। इसके बाद आपके क्लेम की सभी जानकारी
आपके सामने ओपन हो जाएगी।